छत्तीसगढ़: सैनिकों व शहीद परिवारों को बड़ी सौगात, रजिस्ट्री शुल्क में भारी छूट का ऐलान
रायपुर, छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने राष्ट्र सेवा में समर्पित सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों (शहीद सैनिकों की विधवाओं) के कल्याण की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के इन वीर सपूतों को संपत्ति की खरीदी पर स्टाम्प शुल्क में विशेष छूट देने की घोषणा की है। शासन द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
₹25 लाख तक की रजिस्ट्री पर विशेष राहत
नई नीति के अनुसार, पात्र हितग्राहियों को ₹25 लाख तक की अचल संपत्ति (मकान या भूखंड) के क्रय पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। सरकार का स्पष्ट मत है कि यह निर्णय देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनके पुनर्वास को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
महत्वपूर्ण शर्तें और नियम:
- एकल लाभ: नियमों के तहत स्टाम्प शुल्क में यह रियायत केवल एक बार ही प्राप्त की जा सकेगी।
- अतिरिक्त राशि पर शुल्क: यदि संपत्ति का मूल्य ₹25 लाख से अधिक है, तो शेष अतिरिक्त राशि पर सामान्य नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- आर्थिक बचत: वर्तमान में संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगभग 5% शुल्क लगता है, ऐसे में इस छूट से सैनिकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित अर्हताएं पूरी करनी होंगी:
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- सैनिक, पूर्व सैनिक या शहीद की विधवा होने का वैध प्रमाण पत्र।
- संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र।
प्रशासनिक दृष्टिकोण: सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल सेवारत और सेवानिवृत्त जवानों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उन्हें अपने गृह राज्य में स्वयं का आवास बनाने में भी सहायता मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम सैन्य परिवारों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।








